मंगलवार, 15 दिसंबर 2009

एक और मुसीबत में आसाराम बापू : आश्रम की जमीन छोड़ने का आदेश

अहमदाबाद (भाषा), जिला प्रशासन ने आसाराम बापू के आश्रम को 67 हजार वर्ग मीटर जमीन खाली करने का आदेश दिया है। आश्रम ने मोटेरा इलाके में कथित तौर पर इस जमीन पर कब्जा जमा रखा है।जिला कलेक्टर हरित शुक्ला ने कहा कि आसाराम आश्रम को भू-राजस्व संहिता (एलआरसी) की धारा 61 के तहत अतिक्रमण की गई जमीन को खाली करने का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस आदेश के तहत उन्हें सात दिनों के अंदर अतिक्रमित जमीन को खाली करने के लिए कहा गया है। यदि वह ऐसा नहीं करते हैं तो एलआरसी की धारा 202 के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।अधिकारियों ने बताया कि धारा 202 के तहत संबंधित पक्ष को एक संक्षिप्त नोटिस भेजा जाएगा। यदि उसके बाद भी वह अतिक्रमण नहीं हटाता है तो जिला प्रशासन उसे खुद हटवा देगा। उन्होंने बताया कि इस अतिक्रमण को हटवाने में होने वाले खर्च को संबंधित पक्ष से वसूला जाएगा।

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